शासकीय नाले की भूमि पर बनी “ग्रीन वैली” कॉलोनी, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप
शहडोल। ग्राम फतेहपुर, तहसील सोहागपुर स्थित खसरा क्रमांक 60/186 की शासकीय नाले की भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर “ग्रीन वैली” नाम से कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अधिवक्ता सुमित दुबे द्वारा संभागायुक्त शहडोल एवं कलेक्टर शहडोल को शिकायत प्रस्तुत की गई है।
शिकायत में बताया गया है कि उक्त भूमि शासकीय नाले की होने के बावजूद भू-माफियाओं/कॉलोनाइजर द्वारा कब्जा कर कॉलोनी का निर्माण किया गया। वहीं, इस भूमि को लेकर वर्ष 2021 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश भी पारित किया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया और प्लॉट व मकानों की बिक्री तक कर दी गई।
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकरण में कलेक्टर शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर पक्षकार रहे हैं, जिससे उन्हें न्यायालयीन आदेश की जानकारी होना स्वाभाविक है। ऐसे में कॉलोनाइजर के विरुद्ध अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्टेटस को के तथ्य को छुपाकर आम नागरिकों को गुमराह किया गया, जो कि कानूनी छल एवं धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। साथ ही, नाले की भूमि पर निर्माण से भविष्य में जल निकासी प्रभावित होने और क्षेत्र में जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।
प्रशासन से मांग की गई है कि मामले की तत्काल जांच कर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो तथा दोषियों के विरुद्ध वैधानिक एवं दंडात्मक कदम उठाए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गई है।
मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है और लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
अजय पाल
