पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में डोंगरगढ़ पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में प्रकरण की विवेचक उनि गीतांजलि सिन्हा ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी की पहचान रोशन सोमुनिया (32), निवासी गोकुल नगर, बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।

राजनांदगांव। पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता की पहचान वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। आरोपी ने पीड़िता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़िता के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों के बीच लगातार बातचीत होने के बाद आरोपी ने पीड़िता को डोंगरगढ़ मिलने बुलाया। 30 नवंबर 2025 को दोनों की मुलाकात हुई और वे रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल अशोका लॉज में ठहरे। पीड़िता के अनुसार, आरोपी द्वारा शादी करने का भरोसा दिए जाने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद दोनों अन्य होटल में भी रुके और करीब तीन दिनों तक साथ रहे।

डोंगरगढ़ से लौटने के बाद भी आरोपी पीड़िता के संपर्क में रहा। उसने पीड़िता के परिवार के सदस्यों से बातचीत कर शादी के लिए अपने परिवार को लेकर आने का भरोसा भी दिलाया। हालांकि, 20 अप्रैल 2026 को आरोपी ने फोन कर शादी करने से इनकार कर दिया और पीड़िता से अपने परिवार की पसंद से शादी करने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने थाना डोंगरगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले में अपराध क्रमांक 365/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

रिपोर्टर: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़

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