डिंडौरी मध्यप्रदेश

रिपोर्ट अखिलेश झारिया

5वें और 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय में गड़बड़ी का मामला, जांच के बीच कलेक्टर ने की कार्रवाई

डिंडौरी/शहपुरा। नगर परिषद शहपुरा में वित्तीय अनियमितता के मामले में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-2 भूपतराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 5वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय में अनियमितता पाए जाने के संबंध में की गई है।

 

जारी निलंबन आदेश के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत कार्रवाई की गई है।

 

निलंबन अवधि के दौरान भूपतराम साहू का मुख्यालय नगर परिषद डिंडौरी निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

 

सात दिन में मांगा आरोप पत्र

 

कलेक्टर ने नगर परिषद शहपुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबंधित प्रकरण में आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक अभिलेखों के साथ सात दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

 

वित्त आयोग की राशि के व्यय में अनियमितता को लेकर हुई इस कार्रवाई के बाद नगर परिषद की वित्तीय व्यवस्था और संबंधित अभिलेखों की जांच भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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