सप्लाई चैन की जांच और प्रभावी अभियोजन से मिली सफलता, ₹10 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया।
रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन के चलते कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में तीन दोषियों को माननीय विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट), रायपुर ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। तीनों पर कुल ₹10 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन में थाना आमानाका पुलिस ने 16 अक्टूबर 2025 को एम्स अस्पताल के गेट नंबर-04, जी.ई. रोड टाटीबंध के पास ई-रिक्शा से Glankof-T की 40 शीशी, कुल 4 लीटर नशीली कफ सिरप बरामद की थी। मामले में युवराज सिंह चौहान एवं वाजिद खान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चरोदा, जिला दुर्ग निवासी निहाल सिंह से सिरप खरीदने की जानकारी मिलने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने वैज्ञानिक परीक्षण, मोबाइल की सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाकर 1 अप्रैल 2026 को न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत के न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
कार्रवाई में उप निरीक्षक मिनेश्वर बघेल, सहायक उप निरीक्षक प्राणेश्वर वर्मा, आरक्षक दीपक पाण्डेय, गुलशन चौबे एवं आशीष शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निरीक्षक सुधांशु बघेल, थाना प्रभारी आमानाका ने चालानी कार्रवाई की।
रिपोर्टर: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़
