इंदौर
थाना खजराना क्षेत्र स्थित तपेश्वरी बाग में एक युवती का जला हुआ शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी
खजराना थाना में 57/2026 धारा 194 प्रकरण दर्ज कर जॉच प्रारंभ की गई प्रारंभिक तौर पर घटना आत्महत्या या आग से मृत्यु प्रतीत हो रही थी, किंतु जांच के दौरान एफएसएल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि युवती की मृत्यु जलने से नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या किए जाने के कारण हुई है। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने एवं पुलिस को गुमराह करने की नीयत से शव को जलाकर आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया घटनास्थल के आस पास, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मृतिका के करीबी मित्र मयंक शाक्य की पहचान कर आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर थाना खजराना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ,, आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मेरा मृतिका से पिछले लगभग पांच वर्षों से एक-दूसरे के परिचित मित्र थे। आरोपी मृतिका से विवाह करना चाहता था, किंतु मृतिका द्वारा अचानक विवाह से इनकार कर दिए जाने से आरोपी आक्रोशित हो गया। इसी विवाद के चलते आरोपी ने युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा घटना को छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।
रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा इंदौर
