धार, मध्यप्रदेश

रिपोर्ट अजय लचेटा 

थाना मनावर

 

दिनांक 10 जुलाई 2024 को आरोपी मम्मू पिता रमेश परमार, निवासी ग्राम मोहीपुरा (मोहनपुरा), थाना मनावर, जिला धार ने मोगलीबाई पति हिरा झनिया पर उसे डाकन होने की शंका के चलते जान से मारने की नियत से गोली चला दी। घटना में गंभीर रूप से घायल मोगलीबाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

 

घटना के संबंध में थाना मनावर में अपराध क्रमांक 614/2024 अंतर्गत धारा 296, 109(1) एवं 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे पुलिस अधीक्षक, धार द्वारा चिन्हित प्रकरणों में शामिल किया गया।

 

उक्त प्रकरण की विवेचना *तत्कालीन चौकी प्रभारी उमरबन उपनिरीक्षक नीरज कोचले* द्वारा अत्यंत गंभीरता, निष्पक्षता एवं प्रभावी ढंग से की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत साक्ष्य संकलित कर समय-सीमा में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

 

प्रकरण के विचारण उपरांत दिनांक 29 जुलाई 2026 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर द्वारा अभियोजन पक्ष के वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं ठोस तथ्यों के आधार पर आरोपी मम्मू पिता रमेश परमार को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर जिला लोक अभियोजक (AGP) श्री बसंत उदासी द्वारा की गई, जिनके प्रभावी न्यायालयीन प्रस्तुतीकरण से अभियोजन पक्ष को सफलता प्राप्त हुई।

Leave A Reply