थाना – दमुआ                                                                                             जिला – छिंदवाड़ा 

अप. क्र. –     85/2026                                                                         धारा –34ए आबकारी एक्ट 

घटना स्थल –  नंदौरा मेन रोड       

नाम आरोपी – देवेन्द्र मदान पिता स्व.लक्ष्मीनारायण मदान उम्र – 45 साल निवासी वार्ड नम्बर 16 रामपुर दमुआ 

 मो.न. 9753776634 

दिनाँक घटना समय-  24.05.26 के 18.25 बजे 

दिनाँक सूचना समय- 24.05.26 के 17.20 बजे 

 

विवरण – मैं थाना दमुआ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं, आज दिनाँक 24.05.2026 को कस्बा भ्रमण दौरान मुखविर सूचना मिली कि नंदौरा मेन रोड में एक व्यक्ति शराब बेचने के लिये अपने पास में रखे है कि मुखबिर सूचना पर राहगीर गवाहान समीर परतेती पिता सुनील परतेती उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08 दमुआ, ओम धुर्वे पिता कलंग धुर्वे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम नवेगांव को उक्त सूचना से अवगत करा हमराह ले मौके पर पहुंचकर दबिश दी जो मुखविर के बताये हुलिया का व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम देवेन्द्र मदान पिता स्व.लक्ष्मीनारायण मदान उम्र – 45 साल निवासी वार्ड नम्बर 16 रामपुर थाना दमुआ जिला छिन्दवाड़ा का रहना बताया जिसके पास एक हरे रंग के झोले के अंदर अग्रेजी शराब आफिसर च्वाईस 40 पाव प्रत्येक पाव 180 एम.एल. कुल मात्रा 7200 एम.एल. कीमती 6840/-रुपये रखे मिला , उक्त व्यक्ति से शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया । जो आरोपी द्वारा अवैध रुप से शराब रखना धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर समक्ष उक्त गवाहान के आरोपी के कब्जे से अवैध शराब मुताविक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया । प्रकरण में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में आरोपी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 35 (3) बी. एन. एस. एस. का सूचना पत्र तामील किया गया । प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

🖊️राष्ट्रीय समाचार पत्रिका पुलिस वाला असेंबली रिपोर्टर भगवानदास साहू

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