धमतरी
नशीली दवाओं के सौदागरों को 9 साल की जेल, धमतरी पुलिस की बड़ी कामयाबी

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ धमतरी पुलिस को एक बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) ने थाना कुरुद के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 9-9 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने टिकेन्द्र साहू, जयप्रकाश साहू और गुलशन साहू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(b) के तहत दोषी पाते हुए प्रत्येक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा, अवैध हथियार रखने के जुर्म में आयुध अधिनियम के तहत भी आरोपियों को अलग से कारावास और दंड भुगतना होगा।
​यह पूरा मामला वर्ष 2025 का है, जब कुरुद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर एक होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS), एक देशी कट्टा, पांच कारतूस, चाकू और मोबाइल बरामद किए थे। पुलिस ने इस कार्यवाही में कुल 2,65,316 रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
​न्यायालय के इस ठोस निर्णय के पीछे पुलिस की मजबूत पैरवी और सटीक जांच की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री सूरज सिंह परिहार ने इस प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचक उप निरीक्षक श्री ईश्वर साकार की सराहना की है। एसपी ने श्री साकार को उनकी कार्यकुशलता और आरोपियों को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। धमतरी पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ यह सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा।
रिपोर्ट: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़

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