थाना बहोरीबंद  को सूचनाकर्ता वीरेन्द्र पिता सियाराम चैधरी उम्र 33 साल निवासी कूडन की रिपोर्ट पर थाना बहोरीबंद में मर्ग क्रमांक 08/26 धारा 194 बीएनएसएस का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच उपरांत मृतिका के माता-पिता एवं परिजनों के कथन लेख किया जो जिनके कथनों में पाया गया कि ललिता चैधरी को उसका पति वीरेन्द्र उर्फ वीरू चैधरी द्वारा छोटी-छोटी बातो को लेकर आये दिन ललिता के साथ शारिरिक एवं मानसिक प्रताडना देता था जिससे परेशान होकर मृतिका द्वारा 02.03.26 को कोई अज्ञात वस्तु का सेवन करने से दौरान ईलाज  शासकीय अस्पताल बहोरीबंद मे  मृत्यु हो गई थी। मर्ग जांच उपरांत मृतिका का पति वीरेन्द्र चैधरी के विरूद्व बीएनएस की धारा 108(आत्महत्या के लिये दुष्पे्ररण) के तहत मामला पंजीबद्व का विवेचना में लिया गया ।

   पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अति.पु.अधी. डाॅ0 संतोष डेहरिया वं एसडीओपी स्लीमनाबाद आंकाक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोरीबंद निरीक्षक अखलेश दाहिया और उनकी टीम द्वारा प्रकरण मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वीरेन्द्र उर्फ वीरू पिता सियाराम चैधरी उम्र 33 साल निवासी कूडन को  गिरफ्तार कर आज दिनांक 18/3/26 को माननीय न्यायालय कटनी के समक्ष पेश किया गया जो  माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला जेल कटनी भेजा गया। 

 

मुख्य भूमिया:- निरीक्षक अखलेश दाहिया, सउनि चूडामणि पांडे,प्र.आर. सुनील बागरी,आर.कोमल शा

 जितेंद्र मिश्रा

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