डौण्डीलोहारा (बालोद): छत्तीसगढ़ के डौण्डीलोहारा पुलिस ने एक युवती के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने और फिर साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसे जहरीली दवा देकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी मकान मालिक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार घरडे (59 वर्ष) के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, मृतिका का परिवार पिछले 3 वर्षों से आरोपी सुनील कुमार घरडे के मकान में किराये पर रह रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले एक साल से युवती को जान से मारने और घर से निकालने की धमकी देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस दौरान युवती 9 माह की गर्भवती हो गई थी।
दर्द की दवा के नाम पर दी अज्ञात गोली
घटना 9 मार्च 2026 की रात की है, जब युवती के पेट और पैर में अचानक दर्द शुरू हुआ। आरोपी सुनील ने अपराध को छुपाने और गर्भपात कराने की नियत से युवती को ‘दर्द की गोली’ कहकर कोई अज्ञात दवा खिला दी। दवा खाते ही युवती की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
10 मार्च को मर्ग सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश सिंह और उनकी टीम सक्रिय हुई। घटनास्थल के निरीक्षण और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस को मकान मालिक पर शक हुआ। बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपी की करतूत सामने आई। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को 11 मार्च को गिरफ्तार कर लिया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा:
90, 91: गर्भपात कारित करना।
105: गैर इरादतन हत्या।
64(2)m: बार-बार दुष्कर्म करना।
351(3), 238: डराने-धमकाने और साक्ष्य छुपाने से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस टीम: इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह, सायबर सेल बालोद और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रिपोर्ट :मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ ,पुलिसवाला न्यूज़

