छिंदवाड़ा, । जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों के तहत अप्रैल महीने से जिले में सख्त कार्रवाई शुरू होगी, जिसका सीधा असर कमर्शियल वाहनों और भारी ट्रैफिक पर पड़ेगा।
1 अप्रैल से विशेष जांच अभियान शुरू जिला प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल 2026 से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी कमर्शियल वाहनों की गहन जांच की जाएगी। इस दौरान निम्न दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होगी:वाहन परमिटफिटनेस सर्टिफिकेटइंश्योरेंस
यदि कोई वाहन इन दस्तावेजों के बिना पाया जाता है, तो तत्काल वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
5 अप्रैल से नो-एंट्री नियम सख्त5 अप्रैल 2026 से शहर में नो-एंट्री नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।समय: सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तकइस दौरान भारी और बड़े वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यदि किसी वाहन को इस समय शहर में प्रवेश करना आवश्यक है, तो:एडीएम (अपर जिला मजिस्ट्रेट) से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।यह नियम सरकारी विभागों के वाहनों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाईप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है : अमित मिश्रा_ ब्यूरो छिंदवाड़ा पुलिसवाला

