कबीरधाम: सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नाबालिग से अनाचार, आरोपी महिला गिरफ्तार

 

​कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार (यौन उत्पीड़न) करने की घटना घटित हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

 

​सोशल मीडिया से शुरू हुई थी जान-पहचान

 

​पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित नाबालिग और आरोपी महिला के बीच संपर्क एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ था। धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों के बीच जान-पहचान दोस्ती में बदल गई।

 

​होटल बुलाकर दिया घटना को अंजाम

 

​शिकायतकर्ता ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को आरोपी महिला ने नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल में मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि वहाँ महिला ने बालक को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और विभिन्न मानसिक प्रलोभन देकर उसके साथ अनाचार किया।

 

​धमकी के कारण डरा हुआ था पीड़ित

 

​घटना के बाद आरोपी महिला ने नाबालिग को किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस डराने-धमकाने के कारण बालक गहरे मानसिक दबाव में आ गया था, जिसके चलते वह तत्काल पुलिस के पास नहीं पहुँच सका। अंततः हिम्मत जुटाकर पीड़ित ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई।

 

​पुलिस की कार्रवाई

 

​सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस अधिकारियों ने बताया:

 

​”पीड़ित के बयान और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महिला के विरुद्ध संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।”

 

 

​सतर्कता संदेश: यह घटना सोशल मीडिया के दौर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और नए संपर्कों के प्रति जागरूक रहें।

रिपोर्ट :मयंक श्रीवास्तव 

ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़

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