वाहन मालिकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कार्रवाई, निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की भांति होगी वसूली
नीमच, 22 अक्टूबर 2026। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत पांच प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 12 लाख 57 हजार 341 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है।
इन पांच प्रकरणों में की गई कार्रवाई
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को तहसील जावद के ग्राम डिकेन में डंपर क्रमांक RJ 09 GE 1493 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक संपतलाल पिता सोहनलाल गुर्जर, निवासी पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 37 हजार 500 रुपये तथा 4 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 4 लाख 37 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी दिन ग्राम डिकेन में ट्रेलर क्रमांक RJ 09 GE 0921 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक सुरेशचंद्र पिता शंभूलाल रेगर, निवासी बिछोर, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 37 हजार 500 रुपये तथा 4 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 4 लाख 37 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
13 अक्टूबर 2026 को तहसील जावद के ग्राम नयागांव में डंपर क्रमांक RJ 27 GE 1456 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक के.के. गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. से संबंधित पवन पिता परसराम जाटव, निवासी गोवर्धन विलास, उदयपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10 हजार 800 रुपये तथा 1 लाख 9 हजार 91 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 19 हजार 891 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसके अतिरिक्त, 10 अक्टूबर 2026 को ग्राम डिकेन में वाहन क्रमांक RJ 27 GD 6793 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर सांवरिया कंस्ट्रक्शन इन्फ्राटेक लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि चेतन जीनगर पिता श्यामलाल जीनगर, निवासी अद्वैतम, 40 चुंडावत्स बीडीओ कॉलोनी, उदयपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 13 हजार 350 रुपये तथा 1 लाख 3 हजार 849 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 17 हजार 199 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी दिन उक्त कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के वाहन ट्रेलर क्रमांक RJ 27 GE 6245 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 15 हजार 840 रुपये तथा 1 लाख 29 हजार 411 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 45 हजार 251 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आदेशित किया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित समयावधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला ब्यूरो ललित सिंह चुंडावत नीमच✍️





