शहडोल मध्य प्रदेश
शहडोल (मध्य प्रदेश): महिला थाना शहडोल ने शादी का प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने पीड़िता को विवाह का झूठा आश्वासन देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया और अंत में वादे से मुकर गया।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021 में उसकी मुलाकात कमलेश रैकवार (निवासी ग्राम पटेरिया, जिला दमोह) से हुई थी। आरोपी उस समय ईशाब बैंक में माइक्रो फाइनेंस का काम करता था और पीड़िता के घर आता-जाता था। इसी दौरान उसने मेल-जोल बढ़ाकर शादी का झांसा दिया।
लगातार शोषण और धोखाधड़ी
आरोपी ने वर्ष 2022 से लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। इस बीच आरोपी का स्थानांतरण सिहोरा और फिर भिटौनी (जबलपुर) हुआ, लेकिन वह लगातार शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा। घटना का खुलासा तब हुआ जब 28 मार्च 2026 को आरोपी ने पीड़िता के घर आकर दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने आरोपी के मोबाइल में किसी अन्य लड़की की फोटो देखी और शादी के लिए दबाव बनाया, तो उसने साफ इनकार कर दिया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक आर.के. गयाग्वाल के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर 30 वर्षीय आरोपी कमलेश रैकवार को 17 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आज, 18 अप्रैल को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।\
इस सफल कार्रवाई में उपनिरीक्षक वर्षा बैगा, आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार और महिला सैनिक निशा मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही।
अजय पाल







