डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
डिंडौरी, 13 मार्च 2026।
जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में शुक्रवार को सहायक आपूर्ति अधिकारी जयंत असराटी ने नगर शहपुरा में कई होटल और ढाबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जबलपुर रोड स्थित कान्हा भोजनालय में दो घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों सिलेंडरों को तत्काल मौके पर जब्त कर लिया गया।
इसके अलावा शहपुरा के यादव ढाबा में भी एक घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने पर उसे भी जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का इस प्रकार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग करना अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद नगर के होटल और ढाबा संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे, ताकि आम उपभोक्ताओं को गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।







