संपत्ति करदाताओं की नपा की एडवाइजरी जारी
चंदेरी नगरपालिका परिषद चंदेरी संपत्ति करदाताओं को समझाइश देते हुए आर आई आकाश मिश्रा ने बताया कि
संपत्ति कर दाताओं को परिषद देगी समझाइश ताकि दुगना संपत्ति कर की राशि देने से करदाता बच सके। नगरपालिका एक्ट के अनुसार बदला नियम अब 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया तो 1 अप्रैल से दोगुना हो जाएगा संपत्ति कर शहर के कर दाताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2025 26 का संपत्ति कर 31 मार्च 2026 तक जमा करना होगा जो लोग तय तारीख तक टैक्स जमा नहीं करेंगे उनकी संपत्ति का टैक्स 1 अप्रैल से दोगुना हो जाएगा नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है कि आवासीय भवनों नों के चालू वर्ष के संपत्ति कर में 50% की छूट देते हुए ही चालू वर्ष का टैक्स बनता है लेकिन अगर चालू वर्ष का संपत्ति कर इस वर्ष 31 मार्च में जमा ना किया जाए तो 1 अप्रैल 50% की छूट समाप्त हो जाती है एवं यही 50% संपत्ति कर बकाया संपत्ति कर में जुड़ जाता है जिसको आम भाषा में संपत्ति कर दोगुना हो जाना कहा जाता है
पत्रकार सैयद आबिद हाशमी चंदेरी
मोबाइल नंबर 9300445613







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