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क्षेत्रीय खबर

मन्दसौर पुलिस थाना शामगढ की आदतन अपराधी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही

policewalaBy policewalaFebruary 14, 2026No Comments2 Views

मन्दसौर पुलिस थाना शामगढ की आदतन अपराधी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
 लगातार अपराध में संलिप्त आरोपी गुमान सिहं निवासी भगोरी की जमानत निरस्तीकरण अभियान के तहत शामगढ थाना पुलिस ने दो अपराधों में आरोपी की जमानत करवाई निरस्त ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर श्री विनोद कुमार मीणा (भा.पु.से.) द्वारा मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा लगातार अपराध कारित करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में आरोपीयों की जमानत निरस्त करने हेतु शासन स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता से चलाये जा रहे अभियान के तहत पुर्व में अपराध में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने पर उनकी माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत निरस्तीकरण करवाने हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है । इसी तारतम्य में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय मन्दसौर के निर्देशन में एवम् श्रीमती हेमलता कुरील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया (गरोठ) एवं श्री दिनेश प्रजापति एसडीओपी सीतामऊ के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी शामगढ उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय के द्वारा “ लगातार अपराध में संलिप्त आरोपी गुमान सिहं ” की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरोठ के माध्यम से जमानत निरस्त करवाई गई ।
संक्षिप्त विवण इस प्रकार है –
आरोपी गुमान सिहं पिता राम सिहं जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम भगोरी थाना शामगढ जिला मन्दसौर (म.प्र.) का होकर थाना शामगढ का आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना शामगढ पर अपराध क्रमांक 109/2021 धारा 379 भादवि एवम् अपराध क्रमांक 248/2021 धारा 379 भादवि का कायम किया जाकर आरोपी को उक्त अपराधों में गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय गरोठ में पेश किया गया था बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर उप जेल गरोठ भेजा गया था । माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी गुमान सिहं गुर्जर निवासी भगोरी को सशर्त जमानत पर छोडा गया था कि वह पुनः अपराध घटित नहीं करेगा । आरोपी द्वारा सशर्त जमानत का लाभ प्राप्त करने के बाद लगातार अपराध घटित किये जा रहे थे जिससे आमजन मानस में काफी भय व्याप्त हो रहा था । आरोपी गुमान सिहं के द्वारा पुर्व के अपराधो मे जमानत पर रिहा होने के पश्चात लूट, हफ्ता वसूली जैसे गंभीर अपराध करने पर थाना शामगढ पर अपराध क्रमांक 432/21 धारा 399,402 भादवि व 25,27 आर्म्स एक्ट, अपराध क्रमांक 399/21 धारा 392 भादवि, अपराध क्रमांक 177/22 धारा 327,323,294,506,34 भादवि का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है । आरोपी गुमान सिहं पिता रामसिहं गुर्जर द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर थाना प्रभारी शामगढ उपनिरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय द्वारा पूर्व अपराध एवं वर्तमान अपराध से सबंधित सुसंगत दस्तावेजों को समाहित करते हुये जमानत निरस्ती प्रकरण तैयार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय गरोठ में सहायक लोक अभियोजक अधिकारी गरोठ के माध्यम से आरोपी गुमान सिहं की जमानत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई उपरान्त आरोपी गुमान सिहं पिता राम सिहं गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम भगोरी थाना शामगढ जिला मन्दसौर की जमानत निरस्त की जाकर गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये थे जिसके पालन में आज दिनांक 13.02.26 को आरोपी गुमान सिहं गुर्जर निवासी भगोरी थाना शामगढ को उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप डांगी द्वारा गिरफ्तार कर आरोपी को माननीय न्यायालय गरोठ पेश किया जाकर उप जेल गरोठ दाखिल कराया गया है ।

आरोपी जिसकी जमानत निरस्त कराई गई व गिरफ्तार किया गया –
1. गुमान सिहं पिता राम सिहं गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम भगोरी थाना शामगढ जिला मन्दसौर (म.प्र.)
 सराहनीय कार्य – उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी शामगढ श्री कपिल सौराष्ट्रीय , उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप डांगी, प्रधान आरक्षक धनपाल जाट, आरक्षक महेश चौहान, आरक्षक कमलेश बरेलिया व आरक्षक सुनील डायमा व टीम का विशेष योगदान रहा ।

मंदसौर से ब्यूरोचिफ अनिल पोरवाल की रिपोर्ट

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