छत्तीसगढ़ नागरिक कल्याण समिति के सचिव ने उठाया मुद्दा, आखिर क्यों नियम का पालन नहीं किया जा रहा है
कार्यालय कलेक्टर कर्मचारी सुषमा शाह को शासन के नियम/ निर्देशों की अवज्ञा कर रायपुर कलेक्टर नहीं कर रहे स्थानांतरण।
तहसीलदार कार्यालय रायपुर के सहायक ग्रेड-2 श्रीमती सुषमा शाह को आदेश दिनांक 08/02/2008 से कार्य विभाजन के तहत कलेक्टर वाचक शाखा रायपुर में संलग्नीकरण कर पदस्थ किया गया ।
आदेश दिनांक 17/01/2023 से कार्यालय कलेक्टर रायपुर के सहायक ग्रेड-2 श्रीमती सुषमा शाह को सहायक अधीक्षक पद पर पदोन्नत कर जिला कार्यालय रायपुर में नवीन पदस्थापना किया गया। परंतु सहा. अधीक्षक श्रीमती सुषमा शाह को कलेक्टर वाचक शाखा रायपुर का ही प्रभार सौंपा गया है। इस प्रकार नियम विरूद्ध उच्च श्रेणी कर्मचारी को निम्न श्रेणी वाचक का प्रभार सौंपा गया है और एक ही स्थान पर 03 वर्षों से अधिक पदस्थ कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण के शासन के निर्देश के अनुपालन में अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है।
दिनांक 29/11/2024 को अविनाश साहू ने कलेक्टर रायपुर के समक्ष कार्यकाल कलेक्टर जिला रायपुर के सहायक अधिक्षक सुषमा शाह को सहायक अधीक्षक पद पर पदस्थ किए जाने ज्ञापन प्रस्तुत किया। रायपुर कलेक्टर के द्वारा सुषमा शाह को सहायक अधिक्षक के पद पर पदस्थ नहीं करने पर अविनाश साहू द्वारा सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर को दिनांक 26/05/2025 पत्र प्रस्तुत किया।अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अविनाश साहू का पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 23/06/2025 से रायपुर कलेक्टर को प्रेषित किया।किंतु रायपुर कलेक्टर ने आज दिनांक तक न ही सहायक अधिक्षक के पद पर पदस्थ किया न ही स्थानांतरण किया। शासन के निर्देश के अनुसार 3 वर्ष से अधिक पदस्थ कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण निर्देशों की अवज्ञा कर 17 वर्षों से एक ही जगह व पद को धारण किए हुए है।
रिपोर्ट: मयंक श्रीवास्तव







