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विधायक राकेश गिरी को हाईकोर्ट से मिली राहत. . विधानसभा चुनाव को शून्य करने लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज


विधायक राकेश गिरी को हाईकोर्ट से मिली राहत. . विधानसभा चुनाव को शून्य करने लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज. .. .
विधानसभा चुनाव 2018 के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के द्वारा लगाई गई थी चुनाव याचिका। हाईकोर्ट के आज हुए निर्णय में विधायक राकेश गिरी को दी राहत. .

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बीजेपी से विधायक राकेश गिरी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। एमएलए राकेश गिरी के खिलाफ विधानसभा चुनाव करने लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने चुनाव याचिका लगाई थी।
दरअसल, 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह ने राकेश गिरी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित करने की मांग की थी। यादवेंद्र सिंह ने उन पर कई बूथ पर समय से पहले मतदान खत्म कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था।
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी प्रत्याशी राकेश गिरी ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को 4 से अधिक वोटों से हराया था। वहीं 2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी केके श्रीवास्तव ने यादवेंद्र सिंह को 17 हजार से ज्यादा मतों से हराया था। हालांकि 2008 के चुनाव में यादवेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीतकर आए थे। यादवेंद्र सिंह इस सीट से सात बार चुनाव लड़े है, जिसमें उन्होंने तीन पर जीत हासिल की है।

1 Comment

  • गलत छापा है, श्री यादवेंद्र सिंह जी 4 बार विधायक बन चुके हैं।

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