एमसीबी, 9 जून 2026। जिले के बरबसपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक स्वास्थ्य कर्मचारी को शराब के नशे में ड्यूटी करने के आरोप की पुष्टि होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, उप स्वास्थ्य केंद्र बरबसपुर में पदस्थ सागर कुर्रे, एएनएम/एएचओ पुरुष के विरुद्ध सोशल मीडिया पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे हैं तथा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। शिकायत के आधार पर विकासखंड स्तरीय जांच कराई गई, जिसमें मादक पेय पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई। जांच समिति के औचक निरीक्षण के दौरान भी संबंधित कर्मचारी शराब के नशे में ड्यूटी करते पाए गए।
सीएमएचओ ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सागर कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मसले पर जब मीडिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही करने पर छोड़ा नहीं जाएगा और नशे के दौरान सेवा वह तो बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।सीएमएचओ द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
रिपोर्ट – योगेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ







