शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) शिवपुरी कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने विद्युत पोल तोड़ने एवं विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी नरेश यादव को सुनवाई के बाद दोषमुक्त कर दिया।
प्रकरण के अनुसार थाना छर्च में अपराध क्रमांक 20/2020 के तहत धारा 136 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नरेश यादव निवासी ग्राम कड़वानी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार 16 मार्च 2020 को सरवानी और लेगड़ा के बीच लंबा दंडा के पास विद्युत वितरण कंपनी के 11 केवी लाइन के दो पोल ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराने के कारण टूट गए थे, जिससे कंपनी को करीब 1,61,397 रुपये का नुकसान हुआ था।
जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने चालान विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम के समक्ष पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत ने साक्षीगण से जिरह एवं प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 21 अगस्त 2026 को आरोपी नरेश यादव को दोषमुक्त घोषित कर दिया।
आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा की गई।
रिपोर्टर ध्रुव शर्मा शिवपुरी







