मुंगेली :- थाना सिटी कोतवाली मुंगेली क्षेत्र में नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दैहिक शोषण करने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है ।
मामले में दुष्कर्म , पास्को एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 25 मार्च 2026 को थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि ग्राम घुठेली निवासी आयुष सिंह ने वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे दोस्ती की और प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया । आरोप है कि आरोपी ने करीब 3 वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं पीड़िता के नाबालिक होने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में मामले में एससी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई । उप पुलिस अधीक्षक (आजाक) हरविंदर सिंह द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए ,जिसमें आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए गए ।
पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद से फरार था । लगातार पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर 11 अप्रैल 2026 को ग्राम चातरखार के पास घेराबंदी कर आयुष सिंह (24 वर्ष) आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसे तक में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया ।
जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया ।इस कार्रवाई में थाना आजाद के आरक्षक अजीत सिंह बैस ,विजय सिंह ठाकुर ,चालक आरक्षक अजय गोयल एवं महिला आरक्षक दुर्गा यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
राज शेखर यादव
ब्यूरो चीफ पुलिसवाला मुंगेली
