अनूपपुर में अवैध खनन का बड़ा आरोप, संभागायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग

 

शहडोल। अनूपपुर जिले में संचालित रेत खदानों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतमा निवासी प्रह्लाद गुप्ता ने संभागायुक्त शहडोल को लिखित शिकायत सौंपकर “एसोसिएट कॉमर्स” नामक ठेकेदार फर्म पर खनिज पोर्टल में साइबर फर्जीवाड़ा, ओवरलोडिंग और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। शिकायत में मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और संबंधित खदानों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि खनिज विभाग के पोर्टल का दुरुपयोग करते हुए वास्तविक स्वीकृत क्षमता से अधिक मात्रा में रेत परिवहन किया जा रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिन वाहनों की परिवहन क्षमता लगभग 13.49 घनमीटर निर्धारित है, उन्हें ई-टीपी के माध्यम से 14, 25 और 29 घनमीटर तक की अनुमति जारी की जा रही है। इसे शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाने और अवैध खनन को संरक्षण देने जैसा बताया गया है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति (EC) की शर्तों का खुला उल्लंघन हो रहा है। चंगेरी (कोतमा), मोजपुर और बैतल (फुनगा) क्षेत्र की खदानों में निर्धारित सीमाओं से बाहर जाकर नदियों के बीचों-बीच रेत उत्खनन किए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार भारी पोकलेन मशीनों के उपयोग से जलधारा को नुकसान पहुंच रहा है और नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है।

पत्र में ग्रीन बेल्ट विकास को भी केवल कागजी बताया गया है। आरोप है कि खनन पट्टों में अनिवार्य वृक्षारोपण की शर्त के बावजूद धरातल पर पौधारोपण नहीं किया गया। इसके साथ ही ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने, उड़ती धूल और तेज रफ्तार भारी वाहनों से आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की बात भी कही गई है।

शिकायतकर्ता प्रह्लाद गुप्ता ने संभागायुक्त से मांग की है कि राजस्व, खनिज, पर्यावरण और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही ई-टीपी डेटा की फोरेंसिक जांच कराने और जांच पूरी होने तक संबंधित खदानों के संचालन पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और अवैध खनन के आरोपों की जांच किस स्तर तक पहुंचती है।

 

       अजय पाल

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