डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
बिना अनुमति गैरहाजिरी पर अंतिम सूचना जारी, स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
डिंडौरी। शासकीय कर्तव्य से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले पटवारियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डिंडौरी, शहपुरा और बजाग तहसील में पदस्थ संबंधित पटवारियों को अंतिम सूचना जारी करते हुए 8 सितंबर को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से अपने निर्धारित मुख्यालय अथवा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने या अनुपस्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित पटवारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के आदेश पर अपर कलेक्टर जेपी यादव ने यह अंतिम सूचना जारी की है। प्रशासन के मुताबिक संबंधित पटवारियों को इससे पहले भी निर्धारित शासकीय कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकाश के बिना अनुपस्थित पाए गए।
गैरहाजिरी से शासकीय काम प्रभावित
जारी सूचना में कहा गया है कि पटवारियों की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण शासकीय कार्य प्रभावित होने के साथ उन्हें सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर दिया है।
यदि किसी पटवारी के पास अनुपस्थिति का वैध कारण अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश है तो उसे इससे संबंधित अभिलेखीय प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
8 सितंबर सुबह 10 बजे दर्ज करानी होगी उपस्थिति
संबंधित पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 8 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से निर्धारित मुख्यालय/कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर प्रभारी अधिकारी, भू-संसाधन प्रबंधन, जिला डिंडौरी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके साथ ही गैरहाजिरी के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
नहीं पहुंचे या जवाब असंतोषजनक तो कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थित नहीं होने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित पटवारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 सहित अन्य लागू प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
जिला प्रशासन की इस अंतिम सूचना के बाद अब संबंधित पटवारियों के लिए 8 सितंबर की उपस्थिति और उनका स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा।
1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं पटवारी
गौरतलब है कि जिले के पटवारी अपनी विभिन्न मांगों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से नाराज होकर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा ने 31 अगस्त को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन रोकने, निलंबन, वेतनवृद्धि रोकने, रिलीव नहीं करने और ई-अटेंडेंस सहित विभिन्न मुद्दों पर नाराजगी जताई थी। संघ ने समस्याओं का समाधान और भयमुक्त वातावरण नहीं बनने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।







