शिवपुरी। आबकारी प्रकरण में माननीय न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सूवा सरदार को दोषमुक्त कर दिया है।
थाना देहात, जिला शिवपुरी पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में आरोपी के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप था कि आरोपी के कब्जे से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब अवैध रूप से बरामद की गई थी। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण क्रमांक 254/2020 की सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहित ठाकुर ने प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस तर्क और न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए।
बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
निर्णय के उपरांत आरोपी ने अपनी जीत का श्रेय अपने अधिवक्ता मोहित ठाकुर को दिया और कहा कि उनकी सशक्त पैरवी के कारण ही न्याय मिला
रिपोर्टर ध्रुव शर्मा शिवपुरी



