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12 वर्षीय बच्चे की हत्या के (चिन्हित प्रकरण)मामले में सभी आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

थाना दिगौड़ा के अपराध क्रमांक 352/ 20 धारा 302,34 में दिनांक 28.09.2020 को 8 वर्षीय बालक आमिर खान पुत्र नसीर खान निवासी ग्राम बीरऊ थाना दिगौड़ा की गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले का विचारण माननीय न्यायालय मनोज कुमार प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ यहां चला इस मामले को शासन द्वारा चिन्हित मामला बनाया गया था। मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रमोद कुमार राय वरिष्ठ एडीपीओ टीकमगढ़ द्वारा की गई , तथा मामले में विवेचना निरीक्षक बृजेश कुमार एवं उपनिरीक्षक शैलेंद्र सक्सेना द्वारा की गई। उक्त चिन्हित मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपीगण 1.बबलू उर्फ बशीर खान पुत्र नवाब का उम्र 40 वर्ष, 2. फैज मोहम्मद उर्फ मंटोले पुत्र नवाब का उम्र 38 वर्ष, 3.हफीज खां पुत्र नवाब खान उम्र 35 वर्ष, 4. नवाब खान पुत्र फूल खान उम्र 73 वर्ष सभी निवासी ग्राम बीरऊ थाना दिगौड़ा जिला टीकमगढ़ सभी पर माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का आदेश/ निर्णय पारित किया ।

सालिम खान ब्यूरो चीफ टीकमगढ़

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