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1 जुलाई से लागू हो रहै नए अपराधी कानून के लिए इंदौर पुलिस पूरी तरह तैयार है

इंदौर मध्य प्रदेश
अपराधों की जांच प्रक्रिया में तेजी और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिये 1 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के लिए इंदौर पुलिस है पूरी तरह तैयार।
नए कानूनों में दक्ष बनाने के लिए, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए लगातार आयोजित की जा रही है प्रशिक्षण कार्यशालाएं।
भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु इंदौर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें, इसके लिये पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर राकेश गुप्ता द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस आयुक्त (का./व्य.)  अमित सिंह एवं  अति. पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.)  मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण शालाएं व परिचर्चाएं आयोजित की जा रही है।
इसी कड़ी में आज दिनांक 28.06.24 को पुलिस उपायुक्त ज़ोन-02  अभिनय विश्वकर्मा द्वारा अति. पुलिस उपायुक्त ज़ोन-02 अमरेन्द्र सिंह, एसीपी परदेशीपुरा  नरेन्द्र रावत, एसीपी खजराना  कुंदन मंडलोई सहित नगरीय ज़ोन-02 के अंतर्गत आने वाले सभी थानों विजय नगर, कनाड़िया, खजराना, तिलक नगर, परदेशीपुरा, एमआईजी आदि के थाना प्रभारियों व स्टाफ सहित करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियांे को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से सिखलाई दी।
सभी को तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तार में समझाया और आई.सी.जे.एस., संकलन एप्प, साक्ष्य एप्प, ई-विवेचना एप्प आदि के बारें में भी बताया गया।
   उन्होंने सभी को बताया कि नवीन कानूनों में ई-रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जीरो एफआइआर, ई- एफआइआर और चार्जशीट डिजिटल होंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने पर नियत समय में दर्ज करने का प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि, कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और विवेचना 1 जुलाई से नये कानून के अनुसार ही कार्यवाही करना है।
इसी प्रकार डीसीपी हेडक्वार्टर  जगदीश डावर के मार्गदर्शन में रक्षित केन्द्र इंदौर में विगत कई दिनों से लगातार पुलिस कर्मियों को नए कानूनों के प्रावधानों व कार्यप्रणाली के सबंध में प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 28.06.24 को भी डीआरपी लाईन इंदौर में करीब 200 पुलिस कर्मियों को नवीन कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तार में समझाया और इसी के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।
रिपोर्ट अनिल भंडारी

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