रायपुर
बालश्रम के चलते महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यवाही
बालश्रम कराने वाले दो दुकानदारो के खिलाफ जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। महिला एवं बाल विकास, श्रम और पुलिस की टीम ने दो प्रतिष्ठानों में छापा मारकर दो नाबालिग बच्चों को कार्य मुक्त कराया है। मामला रायपुर के गोल बाजार का है जहां टीम ने गोल बाजार स्थित पेटी लाइन क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों – मानिक मेटल स्टोर्स, संचालक आशीष कुमार गुप्ता, और अरविंद मिश्रा की दूकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मानिक मेटल स्टोर्स में कार्यरत 17 वर्षीय नाबालिग बालिका विशाखा तांडी निवासी टिटिलागढ़, ओडिशा को जोखिम भरे कार्य करते पाया गया। वहीं महराज की दुकान में 11 वर्षीय बालक आर्यन कुमार कंवर निवासी कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से मूर्ति और पत्थर निर्माण जैसे जोखिमभरे कार्य कराए जा रहे थे।दोनों ही मामलों में नाबालिगों को तत्काल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कार्रवाई के आधार पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध अमानवीय श्रम, बालश्रम निषेध अधिनियम 1986 की धारा 3, 14, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79, भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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