चिन्हित जघन्य प्रकरण में अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव का फैसला
जुन्नारदेव/दमुआ, 03 सितंबर 2026।
🖊️चिन्हित जघन्य प्रकरण में पिता की हत्या के आरोपी राजेश राकेशिया, पिता रूपचंद राकेशिया, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम चुरनी चौगान, थाना दमुआ को माननीय अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
🖊️प्रेस नोट के अनुसार, थाना दमुआ के सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2025 एवं अपराध क्रमांक 144/2025 में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
🖊️जमीन और पैसों को लेकर पिता-पुत्र में था विवाद
प्रकरण के अनुसार, आरोपी राजेश शराब पीने का आदी था और काम-धंधा नहीं करता था। उसके पिता के पास जमीन थी, जिसमें से कुछ जमीन बेचकर प्राप्त राशि से मकान का निर्माण कराया गया था। आरोपी द्वारा पिता से जमीन बेचने से प्राप्त रुपये मांगने को लेकर अक्सर विवाद किया जाता था।
🖊️घटना के अनुसार, आरोपी ने अपने पिता से रुपये मांगे और विवाद के बाद पिता पर हमला कर दिया। अगले दिन पिता घर के अंदर गंभीर अवस्था में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की।
🖊️दमुआ पुलिस टीम ने की मामले की विवेचना
प्रकरण की विवेचना दमुआ थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद सिरसाम जी, उप निरीक्षक राजेश साहू एवं प्रधान आरक्षक रवि उईके द्वारा की गई। विवेचना पूर्ण करने के बाद आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए
🖊️अभियोजन की प्रभावी पैरवी
मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बाबूलाल काकोड़िया ने मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए।
🖊️अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव ने आरोपी राजेश राकेशिया को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
राष्ट्रीय समाचार पत्रिका पुलिस वाला असेंबली रिपोर्टर भगवानदास साहू
