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नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

मैहर मध्य प्रदेश

जघन्य अपराधों के आरोपियों के विरूध्द त्वरित सुनवाई एवं उन्हे दंडित किये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मैहर शसुधीर कुमार अग्रवाल द्वारा जिला मैहर के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार वैश्य, समस्त थानों के नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारियों को चिन्हित प्रकरणों के साक्षियों से संवाद स्थापित कर नियत पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रखने हेतु निर्देशित किया गया है । इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक मैहर द्वारा स्वयं भी चिन्हित/सनसनीखेज प्रकरणों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है । जिसके परिणामस्वरूप गत माह में मैहर न्यायालय द्वारा 03 जघन्य अपराधों के आरोपियों को दंडित किया गया था । इसी क्रम में विशेष न्यायाधीश प़ॉक्सो एक्ट जिला सतना द्वारा थाना ताला के अपराध क्रमांक _36/21 धारा 376(3), 506भादवि, 3,4 पॉक्सो एक्ट, 3(2)(ट) एससीएसटी एक्ट के प्रकरण में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।*

विवरण- दिनांक 31/01/21 को फरियादी द्वारा थाना ताला में आरोपी शिब्बूलाल यादव पिता राजभान यादव निवासी ग्राम आमिन थाना ताला जिला मैहर के विरूध्द बलात्कार के संबंध में रिपोर्ट की गई थी । पीडिता की रिपोर्ट पर थाना ताला में अपराध 36/21 धारा 376(3), 506भादवि, 3,4 पॉक्सो एक्ट, 3(2)(ट) एससीएसटी एक्ट पंजीबध्द किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। उक्त अपराध के आरोपी शिब्बूलाल यादव पिता राजभान यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम आमिन थाना ताला जिला मैहर को विशेष न्यायाधीश प़ॉक्सो एक्ट जिला सतना द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है

रिपोर्टर-आशीष चतुर्वेदी

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