डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
डिण्डौरी में होली पर 4 मार्च को शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस घोषित
डिण्डौरी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन में होली (धुरेडी) पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026, बुधवार को शाम 5:00 बजे तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, देशी मद्य भाण्डागार डिण्डौरी तथा हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई ग्राम भाखामाल, विकासखंड अमरपुर पूर्णतः बंद रहेंगी।
इस अवधि के दौरान जिले में मदिरा का विक्रय, भंडारण, संग्रहण, परिवहन तथा आयात-निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47, भोपाल दिनांक 14 फरवरी 2025 एवं क्रमांक 48 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी तथा सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।







