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कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार नाप तौल विभाग की टीम द्वारा आज शहर की विभिन्न दुकानों, किराना, मिठाई एवं कोल्ड ड्रिंक्स विक्रय करने वाले कुल 45 दुकानों की जांच की गई। यह कार्रवाई विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 सह पठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज कमोडिटी) रूल्स 2011 के तहत की गई।
जांच के दौरान बस स्टैंड परिसर में संचालित तीन बड़ी दुकानों शिव शक्ति राजस्थान स्वीट्स, पारस मिष्ठान्न एवं न्यू इंदौर सेव भंडार द्वारा कोल्ड ड्रिंक एमआरपी से अधिक कीमत पर विक्रय किया जाना पाया गया। इस पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
इसके अतिरिक्त 15 दुकानों को विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा सभी संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, दुग्ध एवं दही सहित सभी पैकेज्ड सामग्री का विक्रय निर्धारित एमआरपी या उससे कम कीमत पर ही किया जाए। यह कार्रवाई निरीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह, निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह पटले एवं श्रम सहायक श्री गप्पू भारती द्वारा की गई।
उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी व्यापारिक संस्थानों को चेतावनी दी है कि एमआरपी से अधिक कीमत पर सामग्री विक्रय करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अमित मिश्रा _ब्यूरो छिंदवाड़ा पुलिसवाला PRESS

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