जिला पुलिस छिंदवाड़ा द्वारा आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावी पालन हेतु दिनांक 01 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
इस अभियान के अंतर्गत ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिनमें अनाधिकृत रूप से हूटर, फ्लैशर (फ्लिकर), VIP/विशेष श्रेणी की नंबर प्लेट, पदनाम अथवा अन्य प्रतिबंधित चिन्ह एवं उपकरण लगाए गए हैं, जिनका उपयोग कानूनन अधिकृत नहीं है।
जिला पुलिस छिंदवाड़ा सभी वाहन स्वामियों एवं नागरिकों से विनम्र अपील करती है कि—
- अपने वाहन से अनाधिकृत हूटर, फ्लैशर, VIP नंबर प्लेट एवं अन्य अवैध उपकरण तत्काल हटा दें।
- वाहन पर केवल वैधानिक एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट का ही उपयोग करें।
- किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह, शब्द या उपकरण न लगाएं जिससे आमजन में भ्रम उत्पन्न हो अथवा नियमों का उल्लंघन हो।
- यातायात नियमों का पालन कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।
ध्यान दें:
यदि अभियान के दौरान किसी वाहन में उपरोक्त प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आइए, हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें, कानून का सम्मान करें और छिंदवाड़ा को सुरक्षित, अनुशासित एवं आदर्श यातायात व्यवस्था वाला जिला बनाने में पुलिस का सहयोग करें।
“आपका सहयोग – हमारी जिम्मेदारी” :ब्यूरो छिंदवाड़ा पुलिसवाला_ अमित मिश्रा
