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Home - Policewala - चंदन गुप्ता हत्या मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी का फैसला
Policewala

चंदन गुप्ता हत्या मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी का फैसला

PolicewalaBy PolicewalaOctober 27, 2025No Comments1 Views
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चंदन गुप्ता हत्या मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी का फैसला

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

3 जनवरी, 2025 को, एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (वी.एस. त्रिपाठी) ने 26 जनवरी, 2018 को कासगंज के अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की क्रूर हत्या में मुस्लिम समुदाय के 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह भयानक हत्या चंदन की तिरंगा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की गई थी।

आजीवन कारावास की सजा के अलावा, न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वह है पैसे के लिए किसी का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए महंगे वकीलों की तैयारी! आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर कभी टिप्पणी नहीं की है।

सजा सुनाते समय, न्यायाधीश त्रिपाठी ने दोषियों को बचाने में शामिल राष्ट्रीय और विदेशी एनजीओ की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें रोकने के लिए अपने आदेश की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी है।

न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा था कि, “इन एनजीओ को कहाँ और कौन फंडिंग कर रहा है, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है, इसकी पूरी तरह से जाँच करने की जरूरत है। ऐसा आरोप है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो ऐसे एनजीओ तुरंत उसका बचाव करने के लिए बहुत महंगे वकील उपलब्ध कराते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय है।”

कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित 7 एनजीओ/संगठनों के नाम दिए हैं।

1. सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई
2. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दिल्ली
3. रिहाई मंच
4. अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यू यॉर्क
5. इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, वाशिंगटन डीसी
6. साउथ एशिया सोलिडेरिटी ग्रुप, लंदन
7. जमीयत उलेमा-ए-हिंद

जस्टिस त्रिपाठी का यह आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है और उन्होंने सरकार से समान मांग की है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की फीस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और उनकी संपत्ति की घोषणा भी सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित की जानी चाहिए। उन्हें हर साल कितना आयकर भरा है, यह भी सार्वजनिक करना चाहिए; वकीलों की फीस केवल चेक/बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही वसूली जानी चाहिए; सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष वकीलों से वकील फीस की प्राप्ति के बारे में शपथ-पत्र मांगा जाना चाहिए कि उनकी फीस किसने चुकाई थी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसी आतंकवादी संगठन को फंडिंग तो नहीं दी गई थी।

न्यायाधीश त्रिपाठी के इस ऐतिहासिक आदेश का सभी देशभक्त भारतीयों द्वारा स्वागत और समर्थन होना चाहिए!

रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की मांग करने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका 2017 से लंबित है।

दो रोहिंग्या, मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर, जो भिखारी जैसे दिखते थे और खराब स्थितियों में रहते थे, उनके लिए छह उच्च-स्तरीय वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। ये वकील थे – डॉ. राजीव धवन, प्रशांत भूषण, डॉ. अश्विनी कुमार, कोलिन गोंसाल्विस, मयांक फली नरीमन और कपिल सिब्बल।

जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका का 10 महंगे शीर्ष वकील विरोध कर रहे हैं।

पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका का 22 शीर्ष वकील विरोध करते देखे जाते हैं। इनमें सांसद, विधायक और पूर्व कानून मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री शामिल हैं।

ऐसे शीर्ष वकीलों के कारण ही यह याचिका लंबे समय से लंबित है।

अक्टूबर 2024 में ही, एक अन्य एनजीओ – सोशल ज्यूरिस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और केंद्र से “रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को” सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश देने की अनुमति मांगी।

जब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि रोहिंग्या विदेशी हैं और उनके पास देश में प्रवेश की कानूनी अनुमति नहीं है और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो यह एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और SC ने कहा कि रोहिंग्या के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी।

ऐसे कई वकील और एनजीओ हैं, उन सभी की फंडिंग की जांच होनी चाहिए।

हमारे देश के लिए, कृपया इस संदेश को यथासंभव अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, ताकि हमारी निरंकुश और असंवेदनशील न्यायपालिका जवाबदेह बने।

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