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अपर सत्र न्यायालय द्वारा सगे भाई की गई हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं दूसरे को पांच साल की सज़ा से किया गया दंडित

चंदेरी
अपर सत्र न्यायाधीश श्री शहाबुद्दीन हाशमी द्वारा न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 3/2021में आज दिनांक 17/09/24 को निर्णय घोषित किया। अभियुक्त प्रतिपाल बुंदेला निवासी ग्राम गोधन में नहर के पास तालाब के पास चंदेरी द्वारा दिनांक 14/15-08-2021 को मध्य रात्रि के समय लगभग 8 से 12 बजे के मध्य में मृतक राजपाल को पत्थर से मार कर हत्या की। जिसमें आज दिनांक को निर्णय अनुसार अभियुक्त प्रतिपाल को धारा 302 एवं 201 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड एवं धारा 201 आईपीसी में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 के अर्थ दंड से दंडित किया, अभियुक्त बाबी राजा को धारा 201 आईपीसी में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थ दंड से दंडित किया, शासन की ओर से पैरवी अंशुल कठरया एजीपी द्वारा की गई, जिनकी सहायता मोहित सोनी, अभियोजन शाखा द्वारा की गयी उक्त प्रकरण मृतक के परिजन को मुआवजा हेतु विधिक सेवा अशोक नगर भेजा गया है! उक्त कृत्य की सज़ा से कड़ा संदेश जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यूँ ना हो न्याय की धारा से नहीं बचा जा सकता है।
पुलिसवाला न्यूज़ चंदेरी
पत्रकार आबिद हाशमी चंदेरी

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