“बलौदाबाजार :जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी के ग्राम पंचायत लटुआ की सरपंच महेश्वरी साहु को एसडीएम बलौदाबाजार अमित कुमार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 (1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के प्रावधानों के तहत महेश्वरी साहु 6 साल तक किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी.
ग्रामीणों ने की थी भ्रष्ट सरपंच की शिकायत :जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत लटुआ के ग्रामीणों ने सरपंच महेश्वरी साहु के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की थी. जनपद सीईओ बलौदाबाजार ने जांच दल गठित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. जिसमें ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा ने प्रस्ताव के आधार पर सभी कार्यों का होना मिला.लेकिन पंजी में 16 देयकों का ही भुगतान होना पाया गया. जिसका व्यय प्रमाणक अप्राप्त है.”
हरिहर सिंह ठाकुर पुलिस वाला न्यूज जगदलपुर
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