इंदौर मध्यप्रदेश
क्राइम ब्रांच इंदौर में प्राप्त शिकायत में हरियाणा के फरियादी से आरोपियों के द्वारा शेयर मार्केट “में इन्वेस्टमेंट के नाम से झांसे में लेते हुए,अधिक मुनाफा कमाने का झूठ बोलकर 24 लाख रुपए लेकर की, करी थी ठगी ।
आरोपियों के द्वारा देश के बड़े शेयर ट्रेडर्स से संपर्क होना एवं 4 गुना अधिक प्रॉफिट जैसे झूठे विश्वास में लेते हुए की थी ठगी।
आरोपियों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में पंजीबद्ध किया धोखाधडी का अपराध।
इंदौर पुलिस आयुक्त (नगरीय) इंदौर मकरंद देऊस्कर के व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है ।
इसी अनुक्रम में उपायुक्त अपराध शाखा कार्यालय में हरियाणा के फरियादी के द्वारा अपने साथ गोल्डन बुल रिसर्च कंपनी के नाम से शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट के नाम पर 24 लाख रूपये प्राप्त कर धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा कराई गई ।
शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि हरियाणा के फरियादी को आरोपी (1).भुवनेश्वर तिवारी उर्फ दीपक निवासी जिला भोपाल स्थाई निवासी झांसी (यूपी), (2). प्रमिल निगम निवासी बायपास जिला भोपाल* के द्वारा *गोल्डन बुल रिसर्च के नाम से कॉल कर, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट व कम समय में कई गुना अधिक प्राफिट का लालच व देश के बड़े शेयर ट्रेडर्स से संपर्क होना जैसे झूठे विश्वास में लेते, इंदौर की बैंक में फरियादी से 24 लाख रूपये प्राप्त कर धोखाधडी की गई।
क्राइम ब्रांच इंदौर को पूछताछ एवं जांच में पता चला कि आरोपियों की गोल्डन बुल रिसर्च कम्पनी सेबी से रजिस्टर्ड न होकर फर्जी कंपनी है, जिसे भोपाल से संचालित कर देश के विभिन्न राज्यों के लोगो को इंदौर की कंपनी होना बताकर उक्त कंपनी के माध्यम से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने पर 04 गुना प्रॉफिट देने जैसे बातें झूठ बोलकर ठगी करते थे।
आरोपियों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा के अपराध धारा 420, 409, 120–बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
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