धमतरी

धमतरी। जिले की पुलिसिंग और सुदृढ़ विवेचना के फलस्वरूप न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) धमतरी ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष, निवासी रायपुर) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
क्या था मामला? जून 2024 में थाना मगरलोड (चौकी करेलीबड़ी) के अंतर्गत आरोपी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
उत्कृष्ट विवेचना का मिला सम्मान पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अजय सिंह ने प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीकी प्रमाण जुटाते हुए ठोस विवेचना की। इसी सटीक पैरवी के कारण आरोपी को कड़ी सजा मिलना संभव हो सका।
इस उपलब्धि पर एसपी धमतरी ने उप निरीक्षक अजय सिंह की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र और 500 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। एसपी ने कहा कि ऐसे फैसलों से समाज में कड़ा संदेश जाता है और पुलिस का मनोबल बढ़ता है।
रिपोर्ट :मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ,पुलिसवाला न्यूज़

Comments are closed.

Exit mobile version