रायपुर
रायपुर दोहरे हत्याकांड: आरोपी को आजीवन कारावास, थाना प्रभारी की ‘निष्ठावान’ विवेचना को मिली सराहना
रायपुर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के चंगोराभांठा इलाके में अक्टूबर 2022 को हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड मामले में 27 नवंबर को अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माननीय द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर, श्री दिग्विजय सिंह की अदालत ने आरोपी सौरभ उपाध्याय को दोषी मानते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की कड़ी सजा सुनाई है।
ऐतिहासिक फैसला और कानूनी जीत
यह फैसला न सिर्फ अभियोजन पक्ष की एक बड़ी जीत है, बल्कि यह उस अदम्य प्रतिबद्धता का भी परिणाम है जो इस जटिल मामले की विवेचना में दिखाई गई। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह सजा एक निष्ठावान विवेचना अधिकारी की मेहनत का फल है।
TI कुमार गौरव साहू की विवेचना की सराहना
इस पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी, निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने की थी। उनकी त्वरित, वैज्ञानिक और त्रुटिरहित जांच के कारण ही अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा। इस हत्याकांड में शामिल आरोपी को सजा दिलाने में निरीक्षक साहू की भूमिका को कानूनी और पुलिस हलकों में विशेष सराहना मिल रही है।
यह फैसला यह साबित करता है कि निष्ठावान और प्रतिबद्ध पुलिस अधिकारी किस प्रकार जघन्य अपराधों में भी न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं।
घटनाक्रम
अक्टूबर 2022 में चंगोराभांठा क्षेत्र में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की थी और कुछ ही समय में आरोपी सौरभ उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया था।
यह ऐतिहासिक फैसला छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा
रिपोर्ट: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़



