बिलासपुर:
नशीली दवाओं के सौदागर को 15 साल की कठोर कैद, वैज्ञानिक विवेचना से पुलिस को मिली बड़ी सफलता

​बिलासपुर। शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। माननीय विशेष न्यायालय (NDPS) ने नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने वाले आरोपी आकाश कुर्रे को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की सटीक वैज्ञानिक विवेचना और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

​क्या था मामला?

​घटना 11 अगस्त 2023 की है। थाना सिविल लाइन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिनी बस्ती जरहाभाठा निवासी आकाश कुर्रे (23 वर्ष) कबाड़ी दुकान के पास अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बेच रहा है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, उप निरीक्षक अवधेश सिंह ने टीम के साथ घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे।

​पुलिस की प्रभावी पैरवी और सजा

​विवेचक अवधेश सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के कड़े प्रावधानों का पालन करते हुए प्रकरण की वैज्ञानिक विवेचना की और 7 नवंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश किया।

​न्यायालय: विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण त्रिपाठी (NDPS एक्ट)।

​धारा: एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(C) के तहत दोष सिद्ध।

​सजा: 15 साल का सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपये जुर्माना।

​अभियोजन: विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

​उप निरीक्षक अवधेश सिंह पुरस्कृत

​इस मामले में उत्कृष्ट विवेचना और समयबद्ध तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री रजनेश सिंह (IPS) ने उप निरीक्षक अवधेश सिंह की सराहना की है। एसएसपी ने उन्हें उचित पुरस्कार देने की घोषणा की है, ताकि अन्य पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़े और अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।

​संदेश: बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और ठोस विवेचना के जरिए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

रिपोर्ट :
जिला ब्यूरो शंकर अधीजा
क्राइम रिपोर्टर राजा जंक्यानी

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