यातायात पुलिस, रायपुर ने सोशल मीडिया पर वायरल एक मामले का संज्ञान लेते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन चालक के खिलाफ बड़ी वैधानिक कार्रवाई की है। चालक को न केवल शराब के नशे में (128 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर) वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, बल्कि उसकी गाड़ी में अवैध रूप से लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर भी लगा पाए गए। यातायात पुलिस के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रकरण आया था, जिसमें स्कॉर्पियो वाहन (क्रमांक CG-04-N.J.-9007) का चालक वाहन के भीतर शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा था।वाहन की धर-पकड़: पुलिस द्वारा वाहन की सघन तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 16.12.2025 को चेकिंग के दौरान वाहन को रोककर जांच की गई।अवैध उपकरण: जांच में पाया गया कि वाहन में अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर लगे हुए थे, जो कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है।नशे की पुष्टि: चालक आशीष यादव का एल्कोमीटर से जांच करने पर उसके रक्त में शराब की मात्रा 128 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर पाई गई, जो कि नशे में वाहन चलाने की कानूनी सीमा से काफी अधिक है। वाहन मालिक से पूछताछचालक आशीष यादव से पूछताछ में पता चला कि वाहन का मालिक डिलेश्वर पटेल, निवासी वीआईपी स्टेट अशोका नगर, रायपुर हैं।वाहन मालिक डिलेश्वर पटेल से संपर्क करने पर उन्होंने बताया:यह वाहन पिछले 02 वर्षों से बिलासपुर में गोस्वामी ट्रेवल्स के माध्यम से पुलिस विभाग, बिलासपुर के अधिग्रहण में चल रहा था।वाहन में कुछ खराबी आने के कारण इसे चार दिन पहले ही मरम्मत के लिए रायपुर लाया गया था।मालिक के अनुसार, रविवार की रात को चालक आशीष यादव ने घर जाने के लिए कोई साधन न होने की बात कहकर वाहन का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। वैधानिक कार्यवाही और न्यायालय में पेशीयातायात पुलिस ने चालक आशीष यादव के विरुद्ध वाहन को विधिवत जब्त कर लिया और उचित वैधानिक कार्यवाही हेतु यातायात मुख्यालय लाया गया।वाहन चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के तहत पंचनामा तैयार कर प्रकरण को निराकरण हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया है:धाराविवरणधारा 108अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, सायरन/हूटर लगाना।धारा 185नशे की हालत में वाहन चलाना।धारा 119(3)नियम/अधिनियम के अन्य उल्लंघन।जुर्माना: इन धाराओं के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर लगभग 20,500 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है।जब्त वाहन: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जब्त किए गए वाहन को माननीय न्यायालय में प्रकरण के निराकरण के उपरांत और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही छोड़ा जाएगा।यातायात पुलिस, रायपुर ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अनधिकृत उपकरण, जैसे कि लाल-नीली बत्ती, हूटर या सायरन, का इस्तेमाल न करें और नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें, क्योंकि यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है।

रिपोर्ट :मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़

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