इंदौर मध्य प्रदेश
षडयंत्र पूर्वक फर्जी बिल एवं कूटरचना कर, कस्टम एवं IGST विभाग से ड्रा बैक एवं रिफंड प्राप्त करते हुए आरोपीयो ने की करोड़ो रुपए की धोखाधड़ी।
आरोपियों द्वारा सूरत और वडोदरा की आवेदक दो कंपनियों के माध्यम से फर्जी केमिकल कंटेनर दुबई एवं हांगकांग एक्सपोर्ट करवाते हुए कस्टम डिपार्टमेंट एवं IGST की राशि अपने बैंक खातों में लिए रिफंड ।
फॉरेन ट्रेड सब्जेक्ट से MBA किया हुआ प्रकरण में मुख्य आरोपी मोहित जैन भी धराया।
आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा इंदौर में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।
इंदौर पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं सोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) इंदौर में, सूरत (गुजरात) के आवेदक कंपनी SEVENSEAS GLOBAL FRIEGHT SYSTEM PVT. LTD. एवं बडोदरा (गुजरात) की आवेदक कंपनी ट्रांसलिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड , उक्त दोनों कंपनी के साथ आरोपियों के द्वारा आरोपी कंपनी “आकाश केमिकल इंदौर” एवं “रुदय केमिकल प्रा. लि. इंदौर” के माध्यम से केमिकल निर्यात के नाम से लाखो रुपए की धोखाधडी करने संबंधित शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच टीम से कराई गई ।
शिकायत जांच करते आवेदक SEVENSEAS GLOBAL FRIEGHT SYSTEM PVT. LTD. एवं ट्रांसलिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से आरोपियों के द्वारा संपर्क कर आरोपी कंपनी मेसर्स आकाश केमिकल कंपनी एवं रुदय केमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बताते हुए, आवेदकों को झूठे विश्वास में लेकर फर्जी केमिकल को दुबई एवं हांगकांग एक्सपोर्ट करने के लिए फर्जीडील फाइनल की गई, आवेदक ने कंटेनर दुबई एवं हांगकांग भिजवाया और जब उक्त कंटेनर को दिए गए पते पर स्वीकार नहीं किया तब आवेदकों के द्वारा आरोपियों से संपर्क करना चाहा तो आरोपियों के द्वारा नंबर बंद कर कर लिया गया। दोनो आवेदक कंपनियों को उक्त कंटेनर दुबई एवं हांगकांग से वापस इंडिया लाने में करीब 60 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा, और कंटेनर चेक करने पर उसके अंदर केमिकल की बजाय चूना पाया गया । धोखा धडी होने पर आवेदक कंपनी के द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर शिकायत की गई ।
क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपियों की “आकाश केमिकल कंपनी” एवं “रुदय केमिकल कंपनी” के बैंक खाते एवं अन्य की जानकारी प्राप्त करते ज्ञात हुआ कि आरोपियों के द्वारा मात्र एक प्रकरण में ही कस्टम एवं IGST विभाग से अवैध रिफंड राशि कुल 1,47,30,914 /– रू को प्राप्त कर लिया गया है। जिसपर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपीयो के विरुद्ध अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471,409, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए, आरोपियों की तकनीकी जानकारी निकलकर आरोपी (1).मोहित जैन निवासी इंदौर, (2). मेहरबान सिंह निवासी शाजापुर(म.प्र) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 42 कंपनियों की जानकारी हासिल की गई । प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा के द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट अनिल भंडारी
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