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अधिक डिस्काउन्ट रेट पर उपलब्ध करवाने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाला गिरोह, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में

इंदौर मध्य प्रदेश
ठगी करने वाला गिरोह ठगी करने के बाद ठगी की गई राशि को आपस में बांट लेते थे गिरोह के सभी सदस्य ।

35 से 40 प्रतिशत का डिस्काउन्ट तत्काल प्राप्त होने का देते थे प्रलोभन ।

आरोपियों द्वारा फरियादी के 1722000/- रुपये धोखाधडी कर, कर लिये थे गबन ।

इंदौर शहर में ऑनलाइन फ्रॉड धोखाधड़ी आदि के अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के तारतम्य में क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा लगातार ठगी करने वाले गिरोह के व्यक्तियो पर नजर रखी जा रही थी एवं इनकी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियो के संबंध मे गोपनीय रुप से लगातार असूचना संकलन कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

इसी दौरान क्राइम ब्रांच टीम को दिनांक 14.06.2023 फरियादी मनीष शर्मा निवासी साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.) के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि आरोपी अदित्य तिवारी एवं उसके साथियो के द्वारा फरियादी से rtgs करवाने हेतु बैंक लेकर गए और फिर rtgs होने के उपरांत आरोपी पक्ष के दो साथी पुलिस बनकर आदित्य तिवारी को वहा से लेकर गायब हो गए । इस से पहले की फरियादी कुछ समझ पाता आदित्य तिवारी अन्य आरोपियों के साथ मोबाइल बंद कर गायब हो चुका था । इस प्रकार मनीष शर्मा से 1722000/- रुपये धोखाधडी कर गबन कर लिये गये । आरोपी का उक्त कृत्य प्रथम दष्ट्या धारा 420,409,34 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
जांच व अनुसंधान करने पर यह पाया गया कि आदित्य तिवारी जो कि एक गिरोह के रूप में लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी कर रहा है, उसके द्वारा अन्य आरोपियो रोहन शर्मा, राहुल यादव , तरूण नागर , आकाश नामदेव , कपिल कालेझंगा, रोहन सागर के साथ मिलकर फरियादी मनीष शर्मा पिता गोविदबल्लभ शर्मा के साथ धोखाधडी की गई है जिनको गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों के द्वारा 17 लाख रुपये की गई धोखाधडी में तत्परतापूर्वक कार्य करते हुये 16 लाख रुपये आरोपियो के विभिन्न खातो में सीज करवाये गये एवं गिरफ्तारशुदा आरोपियो के कब्जे से शेष राशी में से 70000-/ रुपये नगदी जप्त किये गये एवं अपराध में उपयोग की गई दो मोटरसाईकल जप्त की गई है । शेष आरोपियो की तलाश जारी है ।
प्रकरण में विवेचना जारी है जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट अनिल भंडारी

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