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12 बर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने बाले आरोपी को न्यायालय ने अलग अलग धाराओं मे दोहरे आजीवन सश्रम कारावास

 

5 बर्ष दो माह का सश्रम कारावास, 8000 रुपए के अर्थ दंड से किया दण्डित।
मामला थाना देहात का है फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना देहात में अपराध क्रमांक 187/23 धारा 363 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था दौरान विवेचना साइबर सेल की मदद से प्राप्त तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई की अपहरता का अपहरण करने वाला व्यक्ति राहुल उर्फ देव उर्फ ब्रजराम उर्फ बृजराम निवासी हैदर है आरोपी शातिर एवं बदमाश किस्म का था तथा तकनीकी विद्या मे निपुण था पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी सिम कार्ड व मोबाईल फोन उपयोग करता था बाद उपयोग कर मोबाइल को आने जाने वाले लोगों को बेंच देता ओर सिम फेंक देता था। आरोपी का ट्रैन मे चोरी करना उसकी आजीविका का साधन था। आरोपी की तलाश में पूर्व में थाना देहात पर अन्य राज्यों की पुलिस भी आई थी तथा आरोपी जीआरपी के कई प्रकरण मे 12 साल पुराना स्थाई वारंटी भी था। नाबालिक बालिका के अपहरण का मामला अत्यंत गंभीर होने से तात्कालिक पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड़ द्वारा थाना देहात पुलिस को अपहृता व संदिग्ध आरोपी की पतारसी हेतु सघन प्रयास किए जाने के लिए आदेशित किया गया। थाना देहात में पदस्थ तात्कालिक थाना प्रभारी रोहित दुबे और उनकी टीम एस आई पुनीत दीक्षित, एएसआई मनजीत त्रिवेदी, आर राजू रघुवंशी, महिला आर प्रिया भदौरिया एवं साइबर सेल से ए एस आई अभिजीत सिंह द्वारा आरोपी का पीछा करते हुए लगातार 8 दिन तक 4500 किलोमीटर मे 6 राज्यों तक का सफर तय किया तथा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश तेलंगना की पुलिस के सहयोग से आरोपी पर दबिश का लगातार दवाब बना कर अपहृता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, बाद आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन के निर्देशन मे माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं के पालन मे थाना प्रभारी देहात रवि चौहान द्वारा गवाह को न्यायालय मे उपस्थित रख लोक अभियोजन अधिकारी एवं आर अमित रघुवंशी द्वारा आवश्यक पैरवी की।
दिनांक 18/12/24 को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा आरोपी को धारा 376(3) भा द बि मे आजीवन सश्रम कारावास तथा 3000/ रुपए का अर्थदंड, पोक्सो एक्ट 5L /6 मे आजीवन सश्रम कारावास तथा 3000/ रुपए का अर्थ दंड, 366ए भा द बि मे आरोपी को 3 बर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/ रुपए अर्थ दंड, 363 भा द बि मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/रुपए के अर्थ दंड से तथा 506 भाग दो भा द बि मे 2 माह के सश्रम कारावास से दण्डित कराने में सफलता प्राप्त की है।

पत्रकार आबिद हाशमी चंदेरी

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