इंदौर मध्य प्रदेश
आरोपी गैंग के द्वारा पूछताछ में सूरत, अहमदाबाद, मुंबई के व्यापारियों से धोखाधड़ी करना कबूला ।
व्यापारियों से बहुत अधिक मात्रा में कपडा गठान खरीदा, नही किया भुगतान, रातोंरात दुकान बंद कर हुये थे फरार।
साथियों के नाम पर लिया जीएसटी नंबर, खुद को बताते थे फर्म का मालिक।
जिन व्यापारियों से ठगी की उन्ही के शहर सूरत में रह रहे थे बेखौफ।
आरोपियों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में धोखाधाई सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध।
इंदौर शहर में धोखाधडी के अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में क्राईम ब्रांच इंदौर के द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में अपराध शाखा इंदौर पर सूरत के कपडा व्यापारी गर्यादि (1).सिमु इँपेक्स प्रा.लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सुमीर किनरा पता गुजरात ने आवेदक (2).रघुवीर फेब्रिक के शुभम वैध एवं (3)आदित्य सिंथेटिक के आवेदकों के साथ उपस्थित होकर शिकायत आवेदन किया था।
जिसमे फर्म डी.के. ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराईटर एवं वालाजी इंटरप्राईजेज प्रोपराईटर व उनके साथीगण द्वारा सिमु इँपेक्स से क्रमश: 25,64,832 रूपये, 41,33,327 रूपये का कपडा गठान प्राप्त किया एवं उपरोक्त तीनो से कुल करीब 91 लाख रूपये का कपडा गठान प्राप्त कर रातोंरात दुकान खाली करके चले जाने एवं भुगतान नही करके धोखाधडी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत जांच के दौरान फर्म डी.के. ट्रेडिंग कंपनी व बालाजी इँटरप्राईजेज के जीएसटी नंबर एवं लिंक खातों की जानकारी प्राप्त कर की गई , दोनो फर्मों के प्रोपराईटरों द्वारा इंदौर शहर मे किराये से ली गई दुकानों के पते पर ही अपने आधार कार्ड के पते अपडेट करा लिये थे एवं उक्त आधार कार्ड का उपयोग कर विभिन्न बैंकों में खोले गये खातों में निवास स्थान का पता इंदौर का ही लेख कराया गया था । संपूर्ण जांच से अनावेदक फर्म डी.के. ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराईटर एवं बालाजी इंटरप्राईजेज प्रोपराईटर व उनके साथी के विरुद्ध अपराध धारा 406, 409, 420, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया था ।
अनुसंधान के दौरान तकनीकी जानकारी एवं साक्ष्य संकलित किये जाकर (1).अरविंद पांडे पिता हरिप्रसाद पांडे (व्यवसाय– कपडा व्यवसाय एवं कोचिंग क्लासेस) निवासी- 520 ग्रीन पार्क कालोनी हलधरू थाना कामरेज सूरत गुजरात (2). लक्ष्मीकांत शुक्ला पिता धर्मराज शुक्ला निवासी रघुकुल नगर नवागम, डिन्डोली, वर्तमान पता सत्यम रो हाउस हलधरू सूरत, गुजरात(3). देवीप्रसाद उपाध्याय पिता अवधेश कुमार उपाघ्याय (व्यवसाय –कपडा व्यवसाय फर्म विजय टेक्सटाईल) निवासी बालाजी रेसीडेंसी डिन्डोली थाना डिन्डोली सूरत, (4).चेतन पिता कनक जैन (व्यवसाय- कपडा व्यवसाय) निवासी सीता श्री रेसीडेंसी, एरोड्रम रोड इंदौर को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपीगणों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि आरोपी देवी प्रसाद उपाध्याय करीब 20-25 वर्षो से सूरत शहर में रहता है जिसे कपडे की अच्छी जानकारी है, जिसकी कपडा व्यवसाय के दौरान सभी की सूरत मे रहते हुये दोस्ती हुई तब सभी ने मिलकर इंदौर शहर में जीएसटी नंबर लेकर दो दुकान खोलकर कपडा व्यवसाय करने की प्लानिंग की फिर इंदौर आकर फर्म मैसर्स बालाजी इन्टरप्राईजेज दुकान का पता तिलकपथ मेन रोड,इंदौर एवं डी.के.ट्रेडिंग कंपनी दुकान पता इमली बाजार इंदौर पर किराये से दुकान लेकर उसी पते पर अपने आधार कार्ड के पते अपडेट कराये और फिर इसी पते पर जीएसटी नंबर लेकर बैंक खाते खुलवाये, प्रारंभ में व्यापारियों का भरोसा जीतने के लिये समय पर भुगतान किया और जब व्यापारियों का भरोसा बढ गया तब बडी धनराशी करीब 91 लाख रूपये का कपडा गठान प्राप्त कर रातोंरात किराये की दुकानों से सामान लेकर फरार हो गये एवं फरियादी के अलावा 09 अन्य व्यापारियों से भी इसी तरह करोड़ों की ठगी करना समाने आया जिसकी जांच की जा रही है। आरोपीगण का पुलिस रिमांड लेकर बारिकी से पुछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
रिपोर्ट- अनिल भंडारी
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