रायपुर.
वहीं अन्य बदमाशों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है.दरअसल, अपराधों पर लगाम कसने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के मद्देजनर थाना कोतवाली रायपुर के हिस्ट्रीशीटर रवि साहू (गांधी नगर, कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली) के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत धारा 5 (क) और (ख) के तहत जिला बदर का प्रकरण तैयार जिला दण्डाधिकारी रायपुर की ओर प्रस्तुत किया गया था. जिस पर जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा रवि साहू के विरूद्ध जिला बदर आदेश पारित किया गया है. रवि साहू को रायपुर और रायपुर के सरहदी जिलों में रहने, आने-जाने की मनाही होगी.रवि साहू थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है. जिसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ/सट्टा एक्ट, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट, नकबजनी, चोरी, मारपीट सहित अन्य विभिन्न मामलों के 56 प्रकरण थानों में दर्ज है. रवि साहू के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के 23 प्रकरण भी दर्ज हैं. इस तरह रवि के खिलाफ कुल 79 मामले दर्ज हैं.
रिपोर्ट मयंक श्रीवास्तव
रायपुर छत्तीसगढ़
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