सिवनी/मध्यप्रदेश
समाचार
सिवनी 08 दिसम्बर 23/ परिवहन अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। 15 दिसंबर के बाद बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा जिले भर में अभियान चलाकर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोगों को जागरुक किया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी वाहनों में 15 जनवरी 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगा दिए जाएं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के बाद रजिस्टर्ड हो रहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगाई जा रही हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आसानी से और साफ नंबर दिखाई देगा, नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नहीं सकेगा। नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन पाती। वाहन सुरक्षित रहता है। नंबर प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की स्थायी पहचान संख्या पिन की जाती है, जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म लगी होती है जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है।
जिला परिवहन अधिकारी सिवनी देवेश बाथम
रिपोर्ट;-जितेंद्र बघेल
Leave a comment