जबलपुर
सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड से जुड़े प्रकरण में तथ्य छिपाने के आरोपी डॉ. अमित खरे को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी डॉ. खरे स्मार्ट सिटी अस्पताल, बेदी नगर का संचालक है। उसने संजीवनी नगर थाना अंतर्गत वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले की चिकित्सकीय रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही बरती थी। उसने यह जानते हुए कि गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया है, गोली चलाने के आरोपी पूर्व भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा को लाभ पहुँचाने की मंशा से तथ्य विलोपित किया। चिकित्सकीय साक्ष्य का यह विलोपन अपराध की श्रेणी में आता है।
रिपोर्ट-अविकाश दुबे
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