मध्य प्रदेश जिला सीधी
उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा ने आदेश जारी कर जारी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में सीमांकन महाअभियान में लापरवाही बरतने वाले तहसील गोपद बनास के 6 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। संबंधित पटवारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य की उपेक्षा कर स्वेच्छचारिता एवं कदाचार का प्रदर्शन करने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।
जारी आदेशानुसार म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 9(1) प्रावधानों के तहत पटवारी नंदराम सिंगाड पटवारी हल्का रामगढ़ नम्बर 1, अशोक उपाध्याय पटवारी हल्का पटेहरा कला, राजेन्द्र सिंह नेताम पटवारी हल्का सेन्दुरा, दीपचन्द्र साहू पटवारी हल्का जमोडी खुर्द, विनोद पटेल पटवारी हल्का जमोड़ी सेगरान एवं ऋषभ नापित पटवारी हल्का अमरवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय गोपदबनास (निर्वाचन शाखा) नियत किया गया है। संबंधित पटवारी को नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास श्री शर्मा ने बताया कि म.प्र. शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान (द्वितीय चरण) अंतर्गत सीमांकन महाअभियान के तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 21 मई 2023 द्वारा आदेशित किया गया था कि तहसील गोपद बनास के सर्किल अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी के नेतृत्व पर अपने-अपने हल्के के अंतर्गत सीमांकन कार्य किया जाना था। किन्तु नियुक्त नोडल अधिकारी रामलाल विश्वकर्मा राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया एवं गिर्द द्वितीय, सत्यसागर पाण्डेय राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द प्रथम, चन्द्रशेखर द्विवेदी राजस्व निरीक्षक मण्डल शिवपुरवा एवं धर्मराज गुप्ता राजस्व निरीक्षक मण्डल गांधीग्राम के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त संबंधित पटवारियों को कई बार सूचना दिये जाने के बाद भी सीमांकन/बटवारा/नामान्तरण संबंधी जनसेवा अभियान के कार्य नहीं किये जा रहे। जिससे स्पष्ट है कि संबंधित पटवारी जानबूझ कर अपने पदीय कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है। जो स्थापित कदाचार की श्रेणी में होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है।
रिपोर्ट सोनू गुप्ता
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