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विधानसभा सत्र समाप्त होते ही यातायात पुलिस आई एक्शन मोड में

रायपुर

एक ही दिन में 700 से अधिक वाहनों पर एमव्ही एक्ट की अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई
शराब पीकर गाड़ी चलाते पाये गये 25 वाहनों को किया गया जप्त
यातायात c29 फरवरी 2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा शहर से गुजरने वाले रिंग रोड में दुर्घटनाओं की रोकथाम एवम् सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था संचालन हेतु यातायात को बातचीत कर खतरनाक ढंग से नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध अभियान कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री सचिंद्र कुमार चौबे के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री गुरजीत सिंह, श्री सुशांतो बनर्जी एवं श्री करण कुमार ऊके के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा हर शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर 1 व रिंग रोड नंबर 2 में नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत 09 ऑटो एवम् 03 ट्रक कुल 12 वाहनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 283 के तहत सख्त कार्रवाई किया गया।

बता दे कि विधानसभा सत्र समाप्त होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन करता वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के पालन में यातायात पुलिस रायपुर विगत दो सप्ताह से शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर एक एवं दो में बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान कार्यवाही चला रही है। आज दिनांक को भी बिना हेलमट दो पहिया वाहन चलाने वाले 284 और बिना सीट बेल्ट चार पहिया चलाने वाले 156 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई

इसी प्रकार शहर के भीतर प्रमुख मार्गों एवं चौक चौराहों में नो पार्किंग में वहां खड़ी कर सवारी उतरने चढ़ने वाले ऑटो चालकों के विरुद्ध भी विशेष अभियान करवाई चलाया गया जिसमें 75 से अधिक ऑटो/ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध नो पार्किंग के तहत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार ब्लैक फिल्म, मॉडिफाई सायलेंसर आदि पर 50 से अधिक कार्यवाही किया गया।
उल्लेखनीय है कि शहर में दिनभर में 25 वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया जिनकी गाड़ी जप्त कर ली गई है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर प्रत्येक मामले में ₹ 10000=00 का जुर्माना होगा ।

रिपोर्ट :मयंक श्रीवास्तव
रायपुर छत्तीसगढ़

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